भारत में केन्द्र शासित प्रदेश एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। केन्द्र शासित प्रदेश का अर्थ है की भारत की अन्य राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशो में ऐसा नहीं है वहां का शासन भारत सरकार के हाथो में ही रहता है। भारतीय सविंधान के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश एक प्रकार का उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के अन्य राज्यों में चुनी हुई सरकार होती है लेकिन केन्द्र शासित प्रदेश में सीमित शक्तियों वाली सरकार होती है. भारत के राष्ट्रपति हर एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए उप राज्यपाल की नियुक्ति करता है. देश में कुल 9 केन्द्र शासित प्रदेश है जिनमे से तीन के पास अपनी विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित हैं, वहा की जनता मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकती है.

स्वतंत्रता के दौरान, केन्द्र शासित प्रदेश भारत देश का हिस्सा नही थे लेकिन 1956 में, राज्यों के पुनर्गठन पर चर्चा के दौरान इस आयोग ने इन प्रदेश के लिए एक अलग श्रेणी बनाने की योजना बनाई। केन्द्र शासित प्रदेश सूची वाले राज्य आर्थिक रूप से असंतुलित, वित्तीय रूप से कमजोर, और प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर थे। इसलिए केन्द्र शासित प्रदेशो का गठन  किया गया.

2 नए केन्द्र शासित प्रदेश:- जम्मू कश्मीर विधानसभा सभा वाला केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35a को हटा दिया गया है। जिसके बाद, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर व लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब इसमें भी भारत के सभी राज्यों के कानून लागू होगे.

वर्तमान में 9 केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची:-

1.अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

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2.चण्डीगढ़

3.दादरा और नगर हवेली

4.दमन और दीऊ

5.लक्षद्वीप

6.पुदुचेरी

7.जम्मू-कश्मीर

8.लद्दाख

9.दिल्ली (यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है)

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